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विधानसभा में विस्फोटक मिलने के मामले में एनआईए और एटीएस की टीम जल्द ही देवरिया आ सकती है। शुक्रवार को विस्फोटक मिलने की घटना से पहले छह जुलाई को एडीजी अभय कुमार प्रसाद के मोबाइल पर विधानसभा उड़ाने की धमकी महज इत्तेफाक थी या दोनों के बीच कोई सम्बन्ध है यह सवाल अब एजेंसियों के लिए जांच का विषय है। शुक्रवार शाम तक एटीएस और एनआईए की टीमों के देवरिया पहुंचने की सम्भावना है।
टीम यहां रामपुर कारखाना क्षेत्र के कवलाछापर गांव से धमकी देने के मामले में पकड़े गए युवक फरहान अहमद से पूछताछ कर सकती है। फरहान को देवरिया पुलिस ने गुरुवार शाम गिरफ़तार किया था। उसके पास से सैमसंग का मोबाइल और सिम बरामद किया गया। देवरिया के एसपी राजीव मल्होत्रा के मुताबिक उसने फर्जी पते पर सिम एलॉट कराया था। फरहान पर आरोप है कि उसने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक
लखनऊ जोन के सीयूजी पर छह जुलाई को फोन कर विधानसभा उड़ाने की धमकी दी थी।
लखनऊ जोन के सीयूजी पर छह जुलाई को फोन कर विधानसभा उड़ाने की धमकी दी थी।
वह स्नातक का छात्र है। एडीजी के फोन उठाते हुए फरहान ने कहा था कि 15 अगस्त 2017 को विधानसभा को उड़ा दिया जाएगा। इस फोन के बाद पुलिस महकमे में हलचल मच गई थी। फोन करने वाले युवक की तलाश में विभिन्न जांच एजेंसियां जुट गईं। सर्विलांस से पता चला कि फोन देवरिया से किया गया था। गुरुवार को पुलिस ने तरकुलवा के तवक्कलपुर बंधे से धमकी देने वाले फरहान को पकड़ लिया।
मैं तो देखना चाहता था कि पुलिस पकड़ पाती है या नहीं
पकड़े जाने पर फरहान ने अपनी इस हरकत के लिए पुलिस को जो तर्क दिया वो किसी के गले नहीं उतर रहा है। उसने कहा कि वह तो बस यह जानना चाहता था कि पुलिस उसे पकड़ पाती है या नहीं। फरहान के खिलाफ तरकुलवां थाने में धारा 419, 420, 468, 471,507 भादवि और धारा 66 (सी) एवं 66 (डी) आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
पकड़े जाने पर फरहान ने अपनी इस हरकत के लिए पुलिस को जो तर्क दिया वो किसी के गले नहीं उतर रहा है। उसने कहा कि वह तो बस यह जानना चाहता था कि पुलिस उसे पकड़ पाती है या नहीं। फरहान के खिलाफ तरकुलवां थाने में धारा 419, 420, 468, 471,507 भादवि और धारा 66 (सी) एवं 66 (डी) आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
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